देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड में जनपदों के भीतफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गयी है। यनि अब जिलों के भीतर ऑटो, रिक्शा, विक्रम, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी।
उक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन इनके लिए सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाये गए हैं। उक्त वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं।
8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा जबकि ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा। इसी तरह 5 सीटर ई रिक्शा चालक समेत 3 और 7 सवारी वाला विक्रम भी चालक समेत 3 सवारियां लेकर चल सकेगा। अन्य वाहनों के लिए भी नियम तय किये गए हैं। इसे देखने के लिए यहाँ आर्डर की कॉपी भी प्रकाशित की जा रही है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कि होगी। अंतरराजीय ट्रांसपोर्ट को संचालित करने की अनुमति अभी नहीं दी गयी है।