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प्रवासियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने अहम और बाद आदेश दिया है कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर सरकार को बड़ा आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का कहना है कि रेडजोन से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को आवश्यक रूप से प्रदेश की सीमा पर ही संस्थागत क्वारंटीन किया जाए। साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाए तथा रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए।
आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में कोरोना के जो भी मामले सामने आ रहे हैं वो प्रवासी उत्तराखंडियों के ही हैं। ज्यादातर प्रवासी उन जगहों से लौटे हैं और लगातार लौट रहे हैं जहां कोरोना संक्रमण अधिक है।