देरहादून: करीब सात साल पहले एक हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। देहरादून में 2014 में दिवाली की रात परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी हरमीत सिंह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सजा को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने–अपने तर्क रखे। इन्हें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला दिया। सोमवार को न्यायालय ने दोषी करार दे दिया था।
सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर व भांजी सुखमनी की चाकू से गोद कर हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ है। अदालत ने उसे गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या का भी दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी हरमीत को पांच हत्याओं का दोषी माना, न्यायालय ने 302, 307 और 316 कि धाराओं में हरमीत को सजा सुनाई, ये घटना कैंट कोतवाली के आदर्श नगर में 24 अक्टूबर 2014 को घटी थी।
संपत्ति के सभी हकदार की कर दी थी हत्या
वारदात के वक्त हरमीत की अपनी मां सहारनपुर में रहती थी। हरमीत सिंह के दिलो–दिमाग में भरा नफरत का गुबार दिवाली की रात पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, बहन हरजीत कौर और भांजी सुखमणि की हत्या के रूप में फूटा। एक तो नशा और दूसरा कम बात करने की आदत की वजह वह अपनी पीड़ा को कभी जाहिर नहीं कर पाया। उसका लगाता था पिता की सारी संपत्ति से वह और मां बेदखल न हो जाए। दिवाली से एक दिन पहले हरमीत ने जीजा अरविंदर सिंह को फोन कर घर बुलाया था। वह नहीं पहुंचे। उसका इरादा संपत्ति के हर हकदार को ठिकाने लगाने का था। हत्या से पहले उसने रामपुरी चाकू को धार लगवाई और क्लोरोफार्म खरीदा था।