पौड़ी (नेटवर्क 10 संवाददाता)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौडी गढ़वाल कु0 पी0 रेणुका देवी ने चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन न करने वाले बाहरी राज्यों के यात्रियों से अपेक्षा की है कि वे , उत्तराखंड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अनिवार्य यात्रा ई-पास न लाने वाले , COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र साथ न लाने, COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट न लाने वाले) यात्रियों के खिलाफ सघन जांच अभियान शुरू किया गया है और नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिए गए हैं ।
कहाँ कहाँ हो रही है जांच
इसी क्रम में जनपद में कोड़िया बैरियर कोटद्वार, गुमखाल बैरियर लैन्सडाउन एवं कीर्तिनगर पुल श्रीनगर बैरियरों पर जनपद पुलिस द्वारा १८ सितम्बर से अब तक कुल 606 वाहनों की चैकिंग की गयी। जिसमें से राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन न करने पर 67 वाहनों को वापस कराया गया। जनपद पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत उपरोक्त बैरियरों पर लगातार चैकिंग की जा रही है।
चारधाम यात्रा पर आने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री उत्तराखण्ड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण अवश्य करायें।
उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (https://devasthanam.uk.gov.in & https://badrinath-kedarnath.gov.in) के माध्यम से चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास अपने साथ लायें।
सभी तीर्थयात्री COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र अपने साथ लायें। यदि यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, तो ऐसे यात्री अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लायें।
केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।
यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान अपने पास सुरक्षित रखें।
कोविड-19 व्यवहारों का पालन न करने और एस0ओ0पी0 का पालन न करने की स्थिति में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005, महामारी अधिनियम- 1897 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु आपातकालीन नम्बर-112 पर कॉल करें।