नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई गई रोक के निर्णय को वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। जिसके बाद राज्य सरकार अब चारधाम यात्रा के नए सिरे से गाइलाइन जारी करेगी।
गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने चारों धाम में प्रत्येक दिन जाने वाले भक्तो की सीमा भी तय कर दी। यात्रा खुलने के बाद अब
केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति दी जाएगी । तीर्थ यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट ने प्रत्येक यात्री को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य किया है बगैर इनके किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं होगी । कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।