देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में आज 4 फैसले हुए। कैबिनेट मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।
1-केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।
इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2- वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 -लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
4- हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।