त्रिवेंद्र कैबिनेट ने लिए ये 4 फैसले, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने पर जोर

देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में आज 4 फैसले हुए। कैबिनेट मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।

1-केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।
इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

2- वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।

3 -लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।

आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।

4- हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।

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