देहरादून: उत्तराखंड कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आगामी 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सरकार ने 21 मई को राशन और किराने की दुकानें तय समय के बीच खोले जाने की छूट दी है। पहले जारी गाइडलाइन के मुताबिक 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक ही राशन और किराने की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब यह समय सीमा 7:00 बजे सुबह से दोपहर 12:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। देखें आदेश