देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की हैं।
1- राज्य योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के बरसोली से ग्वाण्ड कुण्ड भरपूरखाल बगडवालधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज 1) लागत 88.15 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
2-देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में ही विकासखण्ड कीर्तिनगर में सौडू जाखी ग्वाणा से ग्वाड ओला मोटर मार्ग के नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज 1) लागत 128.17 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
3-विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के जामणीखाल मार्ग के ग्राम भल्डियाना के प्राथमिक विद्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण) के लिए 19.84 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
4-विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत क्वीली से मछियारी होते हुए नैखरी तक एवं विकासखण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूपाणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु 244.27 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
5-जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में विभिन्न 25 कार्यों के लिए 555.08 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
6-विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याहीदेवी मंदिर तक मोटर मार्ग का विस्तार किए जाने के लिए 85.08 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
7-विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में लोहाघाट डिग्री कालेज से गंगनौला-नसखोला होते हुए पोखरीबोरा मोटरमार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य के लिए 128.58 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
8-विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में साटागाड़ बैण्ड से फेडी किमोडी मोटर मार्ग का निर्माण के लिए 76.89 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
9-कुमाऊं विश्वविद्यालय के कृष्णापुर स्थित सम्पत्ति में लाईटवेट स्ट्रक्चर, कक्षा-कक्ष, साईट डेवलपमेंट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 191.34 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
10-विधानसभा क्षेत्र चकराता में पुरोडी-रावना-डामटा मोटर मार्ग के किमी 11 में ग्राम पाटी में पक्की नाली व स्कपर निर्माण कार्य के लिए 8.97 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
11-इसी प्रकार जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिला योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 37.38 करोड़ रूपए की राशि अवमुक्त करने को भी स्वीकृति दी है।