नैनीताल (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद तुरंत ही कोविड टेस्ट सेंटरों और खाली बेडों का विवरण ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए सरकार ने लिंक जारी किया है। राज्य जिला अस्पतालों तथा कोविड मरीजों के लिए अधिकृत अस्पतालों में आईसीयू और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ वेंटिलेटर सुविधा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में निर्धारित शुल्क के साथ 25 फीसद बेड भी बीपीएल के लिए आरक्षित करने होंगे।
सरकार ने कोविड का नया पोर्टल बना दिया है। इसमें टेस्टिंग सेंटर्स का पूरा विवरण और किस कोविड अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, इसकी जानकारी समय-समय पर अपडेट की जा रही है। इसका लिंक https://covid19.uk.gov.in जारी किया गया है।
मंगलवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की ओर से अपनी हाईकोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका में प्रार्थना पत्र दाखिल कर 16 अप्रैल को एक ही दिन में 37 मरीजों की मौत होने, प्राइवेट अस्पतालों में बीपीएल मरीजों को पंजीकरण की शर्त के अनुसार 25 फीसद बेड आरक्षित करने का उल्लंघन करने, सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर व आईसीयू की कमी का मामला उठाया तो कोर्ट ने मामले में सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए।