देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। शासन ने प्रदेश में होली के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। होली पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं जिनका पालन न करने पर कार्रवाई होगी। होली पर अलग से गाइडलाइन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जारी की गई है।
गाइडलाइन के मुताबिक होली मिलन स्थलों पर अब 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश किए। उन्होंने कहा कि 28 व 29 मार्च को होली महोत्सव व इसके बाद अन्य कई पर्व आने वाले हैं। ये सभी पर्व कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे। होलिका दहन पर 50 फीसदी व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने के साथ ही सामिजक दूरी का पालन करना होगा। 60 साल से अधिक व दस साल से कम उम्र के बच्चों व गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज बरतना होगा।
-होली के दौरान हुडदंग नहीं मचाया जाएगा
-सार्वजनिक स्थानों पर तेज म्यूजिक व लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा
-संकरी गलियों में होली खेलने से बचा जाएगा
-समय-समय पर जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से करना होगा पालन