चमोली (नेटवर्क 10 संवाददाता)। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा में लापता हुए लोगों को अब मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शासन ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए परगना अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट को मृत्यु पंजीकरण अधिकारी नामित किया गया है। मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम के अधीन मृत्यु होने से संबधित स्थान पर किया जाएगा। बताया गया है कि पहली श्रेणी में आपदा प्रभावित तथा निकटवर्ती स्थानों के स्थायी निवासी, दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जनपदों के निवासी और तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के पर्यटक, व्यक्ति जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थानों पर उपस्थित थे उन्हें रखा गया है।
बताया गया है कि प्रथम श्रेणी में लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कर 30 दिनों के भीतर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यदि निर्धारित तिथि तक कोई दावे व आपत्तियां नहीं मिलती तो मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। दूसरी व तीसरी श्रेणी में लापता व्यक्ति के निकट संबधी या उत्तराधिकारी द्वारा नोटरी शपथ-पत्र के साथ निवास के मूल जनपद या राज्य में लापता होने एवं मृत्यु के संबध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित लापता व्यक्ति की जानकारी दी जाएगी।
यदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से ही एफआइआर पंजीकृत की गई हो तो रिपोर्ट को स्थानीय जांच के लिए लापता व्यक्ति के मूल जनपद भेजा जाएगा। मूल जनपद व राज्य की लापता व्यक्तियों की सूची पर 30 दिनों के भीतर दावें व आपत्तियों प्राप्त की जाएंगी। यदि निर्धारित तिथि तक कोई दावे व आपत्तियां नही मिलती तो मूल जनपद या राज्य के जांच अधिकारी से प्राप्त आख्या के आधार पर प्रभावित क्षेत्र से संबंधित अधिकारी द्वारा लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।