नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली में अवैध कालोनियों को नियमित करने वाला बिल संसद के उच्च सदन राज्यसभा से पास हो गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) विधेयक-2021 को सदन के पटल पर सोमवार को रखा था। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) अधिनियम, 2020 के स्थान पर सोमवार को यह विधेयक पेश किया था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर, 2020 को इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी। इसके जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) दूसरे अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था। 2011 का यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक ही वैध था। इस अधिनियम से इसकी समयसीमा बढ़कर 31 दिसंबर, 2023 तक हो गई है। 2011 के इस अधिनियम के जरिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मार्च, 2002 तक की अवैध कालोनियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही एक जून, 2014 तक जहां कहीं भी निर्माण हुआ है, उसका भी नियमितीकरण होगा।
