देहरादून: नाबालिग के दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा

देहरादून (नेटवर्क 10 संवाददाता)। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने 20 साल कारावास की सख्त सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 52500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुकदमे में अदालत ने 28 अगस्त को आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा पर बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन उर्फ बंटी निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि बंटी उनके पड़ोस में ही रहता है। वह नमकीन की फेरी लगाता है। बंटी काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि वह अभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग है।

दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी, लेकिन शादी बालिग होने के बाद ही करने को कहा। इस बीच लड़की के परिवार वाले दीवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए।इसका फायदा उठाकर बंटी लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाया। लड़की ने शोर मचाया तो बंटी ने उसकी पिटाई भी की। मुकदमे में दो माह के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा आठ लिखित साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
इन धाराओं में हुई सजा
पॉक्सो अधिनियम- 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना
मारपीट आईपीसी 323- छह माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना

गाली गलौच आईपीसी 504- एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना

जान से मारने की धमकी आईपीसी 506- एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना

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